अनुसूचित जनजाति पोस्ट-मैट्रिक-छात्रवृत्ति-योजना
पोस्ट-मैट्रिक-छात्रवृत्ति-योजना का उद्देश्य पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी चरणों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा 2,50,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
यह छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न मान्यता प्राप्त पोस्ट सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाती है। चूंकि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए रखरखाव भत्ते में व्यापक रूप से भिन्नता होती है, इसलिए उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है और नीचे I, II, III और IV के रूप में दिखाया गया है। प्रत्येक समूह के लिए स्वीकार्य छात्रवृत्ति की राशि भी नीचे दर्शाई गई है। ट्यूशन फीस और अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फीस भी सरकारी संस्थान की अनुमोदित दर के अनुसार भुगतान की जाती है।
इस योजना के तहत होस्टल के लिए मेडिकल आदि विद्यार्थियों को 1200 प्रति माह रूपये मिलते हैं, जबकि डेस्कोलर के लिए 550 रूपये।
Medical / Engineering /B.Sc (Agri) / M.Phil / P.hd / L.L.M etc. | 1200 | 550 |
B. Pharm / B. Nursing / L.L.B / Hotel Management / Post Graduate Courses etc. | 1000 | 530 |
अधिक जानकारी पश्चिम बंगाल राज्य के आदिवासी मंत्रालय का वेबसाईट लें https://adibasikalyan.gov.in/post-matric-scholarship-scheme-for-st
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