जनवरी से किसी भी बैंक से ईपीएस पेंशन प्राप्त होगा
सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत मामले में नया कदम बढ़ाते हुए यह प्रावधान कर दिया है कि जनवरी से ईपीएस की पेंशन पूरे भारत में किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकेगा।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत अब पेंशनभोगी जनवरी से पूरे भारत में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। अब तक पेंशन पाने के लिए सरकार द्वारा घोषित बैंकों के तय शाखाओं से ही पेंशन प्राप्त किए जाते हैं।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, मंडाविया, जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दी है।
मंत्री ने कहा, “सीपीपीएस को मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है।
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