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नए टोल नियम-पहले 20 किमी के लिए कोई शुल्क नहीं

नए टोल नियम-पहले 20 किमी के लिए कोई शुल्क नहीं

अब केवल यात्रा की गई दूरी के लिए भुगतान करें, शुरुआती 20 किमी के लिए कोई शुल्क नहीं

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2024 के संशोधन के साथ, निजी वाहन मालिकों के लिए टोल रोड का उपयोग अब पहले से अधिक सुविधाजनक होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई टोल प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य वाहन मालिकों की यात्रा को सरल बनाना है।

इस नई प्रणाली के अनुसार, यदि आप 20 किमी तक राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं और आपका वाहन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस है, तो आपको कोई टोल शुल्क नहीं देना होगा। यह बदलाव पे-एज़-यू-गो प्रणाली के तहत लागू किया गया है, जहां शुरुआती 20 किमी की यात्रा मुफ्त होती है।

अब, 20 किमी से अधिक की दूरी के लिए टोल शुल्क केवल वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, 30 किमी की यात्रा के लिए आपको केवल अतिरिक्त 10 किमी के लिए भुगतान करना होगा। GNSS-आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य टोल संग्रह को अधिक सटीक और सरल बनाना है।

सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने पहले कई पायलट परियोजनाएं भी चलाई हैं, और यह प्रणाली मौजूदा FASTag के साथ भी काम करेगी।

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