“देश बहुसंख्यक समूह की इच्छा के अनुसार काम करेगा।” बयान का सुप्रीम कोर्ट करेगा जाँच
एक नये घटनाक्रम में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की यूसीसी पर टिप्पणी की जांच करेगा कि “देश बहुसंख्यक समूह की इच्छा के अनुसार काम करेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव की टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “देश बहुसंख्यक समूह की इच्छा के अनुसार काम करेगा।”
न्यायमूर्ति शेखर यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ‘समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता’ पर व्याख्यान देते हुए विवादास्पद टिप्पणी की।
मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा “मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान (भारत) में रहने वाले बहुसंख्यक (बहुसंख्यक) की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। दरअसल, कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें…केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो” जस्टिस यादव ने लाइव लॉ के हवाले से कहा।
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न्यायमूर्ति यादव के सार्वजनिक बयान ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से इस मुद्दे का संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी सहित इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने न्यायाधीश की टिप्पणी की आलोचना की है और इसे “पक्षपातपूर्ण और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण” कहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने सीजेआई खन्ना से बयानों का संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
एक दूसरे राजनैतिक घटनाक्रम में, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप घनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन ब्लॉक के कुछ सदस्यों ने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप घनखड़ अपने बयान के लिए खासे चर्चित रहे हैं। राज्यसभा में सदन के संचालन के उनके स्टाईल से राज्यसभा में विपक्ष खासे नराज़ हैं और वे उन्हें सदन के कार्यवाही संचालन में निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं। यद्यपि राज्यसभा में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है और इसके पास होने की कोई संभावना नहीं है। पर्यवेक्षक इसे विपक्ष का प्रतीकात्मक कदम मान रहे हैं।
भाजपा ने इस कदम की आलोचना की और धनखड़ के गरीब और किसान होने का हवाला दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन की कार्यवाही संचालित करने में “स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण” होने और सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों के “भावुक प्रवक्ता” के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हुए, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिससे यह भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई बन गई।
विपक्ष के इस कदम को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए एक प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की स्थिति में, किसी भी सदन में पारित करने के लिए संख्या बल नहीं है। 2020 में, तत्कालीन सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह उचित प्रारूप में नहीं था और 14-दिवसीय नोटिस अवधि का पालन नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, “उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा तथा लोक सभा द्वारा सहमति व्यक्त करके उसके पद से हटाया जा सकता है; लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया जाए, शीतकालीन सत्र 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा, तथा यह स्पष्ट नहीं है कि नोटिस अगले सत्र के लिए मान्य है या नहीं।
राज्य सभा में इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं, जो वर्तमान में 116 के आधे से बहुत कम है। गठबंधन को इसके अतिरिक्त निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का समर्थन भी मिल सकता है। इसके विपरीत, एनडीए के पास 113 सांसद हैं तथा उसे छह मनोनीत सदस्यों, जो आमतौर पर सरकार के साथ अपना वोट देते हैं, तथा दो निर्दलीयों के समर्थन की उम्मीद है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति जैसी पार्टियाँ, जो न तो एनडीए और न ही इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन में हैं, और जिनके पास कुल 19 सांसद हैं, ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वे विपक्ष के कदम का हिस्सा नहीं हैं। उनके अलावा, AIADMK के पास राज्यसभा में चार सांसद हैं और BSP के पास एक, और दोनों में से कोई भी इंडिया ब्लॉक की ओर झुकाव नहीं रखता है।
भाजपा ने सभापति का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष ने उनका बार-बार अपमान किया है। धनखड़ की पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए बीजेपी का कहना है कि “उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक गरीब किसान परिवार से आते हैं और जाट समुदाय से पहले उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति हमेशा संसद के अंदर और बाहर किसानों, गरीबों, देश के कल्याण की बात करते हैं। वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। हमें उन पर गर्व है। विपक्ष के प्रस्ताव के भाग्य पर बीजेपी नेता और मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा: “हमारे पास संसद में पूर्ण बहुमत और संख्या है।” इसे “संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक मजबूत संदेश” बताते हुए विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव को राज्यसभा के महासचिव को सौंप दिया।
कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सुकेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देव और सागरिका घोष सहित लगभग 60 राज्यसभा सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं; इसके अलावा राजद, भाकपा, माकपा, झामुमो, द्रमुक और समाजवादी पार्टी के सांसद भी नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और संबंधित दलों के सदन के नेताओं सहित राज्यसभा के अधिकांश वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने सचेत निर्णय के अनुसार नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संसद में टीएमसी ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाए रखी है, लेकिन पार्टी के पास धनखड़ के खिलाफ शिकायतों की एक लंबी सूची है, जो उस समय से चली आ रही है जब वह बंगाल के राज्यपाल थे।
भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के कुछ सदस्यों के बयान और वर्ताव को कई राजनैतिक टिप्पणीकार विवादस्पद बताते रहे हैं और ऐसे घटनाक्रमों से देश के राजनैतिक परिवक्वता और कानूनी स्थिति पर जनता की अलग-अलग राय बनती है।
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